चंडीगढ़ के सरकारी मकानों में रहने वाले हरियाणा कर्मचारियों को 10 जुलाई तक देना होगा रूफटॉप सोलर पर विकल्प
- By Gaurav --
- Thursday, 09 Jul, 2026
Haryana Employees in Chandigarh
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी 10 जुलाई 2026 तक रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग संबंधी अपना विकल्प/अंडरटेकिंग फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा करें।
ये निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं। यह अभियान केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित की जा रही है।
अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को निर्धारित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। कर्मचारी चाहें तो रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने और निर्धारित यूजर शुल्क का भुगतान करने की सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे इस सुविधा का उपयोग नहीं करने या यह विकल्प उन पर लागू न होने की जानकारी भी दे सकते हैं।
फॉर्म में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें निर्धारित सोलर यूजर शुल्क का भुगतान करना होगा तथा सोलर संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति भी देनी होगी।
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 जुलाई 2026 तक किसी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।